यात्री बसों में मिलेगा 50 फ़ीसदी छुट का लाभ,

यात्री बसों में मिलेगा 50 फ़ीसदी छुट
माओवाद प्रभावितों के लिए अच्छी खबर
इनको भी मिलेगा लाभ*
निम्नलिखित व्यक्ति, एक परिचारक सहित को, किराये से 100 प्रतिशत छुट दी जाएगी,
दुष्टिहीन व्यक्ति,बौद्विक दिव्यांग व्यक्ति,दिव्यांग व्यक्ति, जो दोनों पैरों से चलने में असमर्थ हों,वरिष्ठ नागरिक, जिनकी उम्र 80 (अस्सी) वर्ष या उससे अधिक हो,
एच. आई. व्ही. एड्स से पीड़ित व्यक्ति ।
सरल कमांक – (1) (स) में उल्लिखित दोनों पैरों से विकलांग व्यक्तियों के लिए,पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों अथवा शासकीय चिकित्सालय के अधिकारियों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त प्रमाण-पत्र |
एच.आई.व्ही. / एड्स (इम्यून सप्रेस) से पीड़ित मरीज के लिए जिले के मुख्यचिकित्सा अधिकारी अथवा छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति,रायपुर
ए. आर. टी. केन्द्र या केंसर अस्पताल के अधिकारियों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्तप्रमाण-पत्र स्वीकार्य होगें तथा ऐसे प्रमाण-पत्र दिव्यांग व्यक्ति द्वारा यात्रा के दौरान यात्री बस के चालक / परिचालक को प्रस्तुत किये जाएगे ।
शासन ने जारी किया अधिसूचना यात्री बसों में मिलेगा 50 फ़ीसदी छुट का लाभ,
